अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान, मोटरसाइकिल और स्कूटर चालक सावधान
ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न लगाने वालों और ठीक से हेलमेट न लगाने वालों से सख्ती से निपट रही है। इतना ही नहीं हेलमेट पहनने वाले लोगों पर कड़ा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दरअसल, हेलमेट न पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब ठीक से हेलमेट नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो गया है.
इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 1000 से 2000 रुपए तक जुर्माना भी लगा रही है। हालांकि इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या फिर वे हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन उसे पहनने में भी गलती कर बैठते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि हेलमेट को सही तरीके से कैसे पहनना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और चालान से बच सकें।
हेलमेट को किस तरह पहना जाए
दुपहिया वाहन चलाने या ऊपर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है ताकि दुर्घटना के दौरान आपके सिर पर चोट न लगे। ज्यादातर हादसों में सिर में चोट लगने से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जब भी आप हेलमेट पहनें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके सिर पर बहुत अच्छे से लगा हो। हेलमेट पहनने के बाद पट्टी लगाना न भूलें। चालान से बचने के लिए कई बार लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे पट्टी नहीं लगाते। इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप लॉक नहीं होता है। या यह टूटा हुआ है। इन सभी स्थितियों में आपका चालान हो सकता है।
अब 2000 रुपए का चालान
भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में बदलाव किया है। जिसमें हेलमेट न पहनने या ठीक से हेलमेट न पहनने पर दोपहिया वाहन चालकों पर तत्काल 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा है, लेकिन वह खुला है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपने हेलमेट पहन रखा है और सिर पर पट्टी नहीं बांधी है तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर 2000 रुपए का जुर्माना होगा।
हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए
अगर हेलमेट पर बीएसआई (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएसआई) नहीं है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी बाइक-स्कूटर चलाते समय आपको केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर Motor Vehicle Act के सेक्शन 194D MVA के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा रही है.
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निष्कर्ष – अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान
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Sources –
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