जानें, कैसे बनवाएं यह कार्ड और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन
सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी या मुआवजे का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
सरकार की योजनाओं में कृषि यंत्र अनुदान योजना (कृषि यंत्र अनुदान योजना), पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना (पीएम किसान सम्मान निधि योजना), जन धन योजना (जन धन योजना), पीएम किसान मानधन योजना (पीएम किसान मानधन योजना), किसान क्रेडिट कार्ड योजना (किसान क्रेडिट कार्ड योजना), उर्वरक, बीज सब्सिडी योजना शामिल हैं।
हरियाणा की बात करें तो यहां के किसानों को डीबीटी के माध्यम से करीब 74 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं को आधार कार्ड से भी जोड़ा गया है। लेकिन अब इन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हाल ही में चंड़ीगढ़ में एडवाइजरी बोर्ड की तीसरी बैठक में डीबीटी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार की ओर से क्रियान्वित विभिन्न विभागों की 83 योजनाओं में से 74 योजनाओं का लाभ देना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानि डीबीटी स्कीम के तहत नोटिफाई किया गया है।
इन योजनाओं को आधार कार्ड से भी जोड़ा गया है। अब इन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) से संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2022-23 तक राज्य सरकार ने कुल 3,674,833 अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान की है। इससे 7822 करोड़ 69 लाख रुपए की बचत हुई है।
अब तक कितनी योजनाओं को किया गया है डीबीटी में शामिल
मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि, आयुष विभाग की 9 योजनाओं को डीबीटी में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें भी एक सप्ताह के भीतर डीबीटी में शामिल कर लिया जाएगा ताकि राज्य की सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा सके।
इसके अलावा सभी योजनाओं का संचालन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक 26 विभागों की 141 डीबीटी योजनाओं को राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इन 141 योजनाओं में से 83 राज्य सरकार और 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।
परिवार पहचान पत्र से होगा योजनाओं का संचालन
मुख्य सचिव के अनुसार योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए परिवार पहचान पत्र के साथ योजनाओं का संचालन किया जाए। अभी तक आधार को इससे जोड़ा गया है, इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि योजनाओं में पारदर्शिता आ सके।
हरियाणा में सरकारी योजनाओं के लिए वैध दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र ों को शामिल किया गया है। जिस तरह राजस्थान में सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की जगह जन आधार कार्ड मांगा जाता है, उसी तरह हरियाणा में आप आधार कार्ड की जगह परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आधार कार्ड के रूप में मान्य है।
क्या है परिवार पहचान पत्र
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) राज्य में प्रत्येक परिवार की पहचान करने वाला दस्तावेज है। इसके प्रलेखन के माध्यम से, प्रत्येक परिवार को सरकार द्वारा आठ अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। परिवार के डेटा के स्वचालित अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए, परिवार पहचान पत्र को जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा।
इस तरह, यह परिवार पहचान पत्र राज्य के लोगों के लिए पूर्ण पारिवारिक विवरण प्रस्तुत करने वाला कार्ड है। राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए यह कार्ड बनवाना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में चल रही हर सरकारी योजना में यह कार्ड मांगा जाएगा। आप आधार कार्ड की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो लोग हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, उन्हें 8 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा। वहीं, जो परिवार बाहर से आकर हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें 9 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
अगर आप हरियाणा से हैं और आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो आप तुरंत बनवा लें ताकि आपको राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार हैं:
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- परिवार पहचान दस्तावेज
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक की वैवाहिक स्थिति
कैसे बनवाएं परिवार पहचान पत्र
परिवार पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूल, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि में जाकर परिवार पहचान पत्र का फॉर्म लेना होगा।
इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरना होगा। साथ ही फॉर्म के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे। अब इस फॉर्म को वहीं जमा करना होगा जहां से आपने आवेदन पत्र लिया है। इस तरह आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन करने के बाद, आपके पास निर्धारित अवधि के भीतर एक परिवार पहचान पत्र होगा। परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप https://meraparivar.haryana.gov.in/ इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष – किसानों को इस परिवार पहचान कार्ड से मिलेगा 74 सरकारी योजनाओं का लाभ
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Sources –
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