पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबरें आई हैं, जिन्हें जानना हर पेंशनर के लिए बेहद जरूरी है, तो जानिए एक-एक करके सभी खबरें।
50% महँगाई भत्ता होने के बाद 25 लाख ग्रेच्युटी का आदेश निरस्त
EPFO की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50% किया गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिश के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी होगा, ग्रेच्युटी की दर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी. ऐसे में ईपीएफओ की ओर से ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। इसका आदेश भी 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। लेकिन अब इस आदेश को टाल दिया गया है।
ईपीएफओ ने 07.05.2024 को नया आदेश जारी किया है। जिसमें ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख करने का आदेश स्थगित कर दिया गया है। अब इस नए आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख ही रहेगी।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 10-11-2010 के मामले में एक बहुत बड़ा निर्णय पारित किया है। CWP-602-2023 हीरालाल काराकारा बनाम पंजाब राज्य जिसमें यह माना जाता है कि यदि सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में देरी होती है, तो कर्मचारी ब्याज का हकदार होगा।
न्यायमूर्ति नमित कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुका है और सेवा में रहते हुए या बाद में उसके खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। इसलिए, सेवानिवृत्ति के बाद उचित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ जारी किया जाए।
NPS से रिटायरकर्मियों को मिलेगा OPS का फायदा
ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश जिनके भर्ती का विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी किया गया था और उन्हें उस विज्ञापन के आधार पर नौकरी मिली है, तो केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी किया गया। केंद्र सरकार की ओर से 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया गया था कि ऐसे कर्मचारी ओपीएस में जा सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक OPS विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।
अब सवाल यह आ रहा था कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 22 दिसंबर 2003 को भर्ती के विज्ञापन के आधार पर थी और वे 3 मार्च 2023 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हो गए थे, तो ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस में कैसे लिया जाएगा, तो उसी के बारे में केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा फायदा ले लिया है तो उसे वापस करना होगा। एनपीएस से मिले पैसे रिटायरमेंट पर लौटाने पर ही वे ओपीएस का फायदा उठा सकते हैं।
CGHS ID को ABHA ID से लिंक करना जरूरी
सीजीएचएस लाभार्थी वर्तमान में एक बड़ी दुविधा में है कि सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से जोड़ा जाए या नहीं? लिंक करना चाहते हैं तो कब तक? तो आपको इस बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और पहले इसे लिंक करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है।
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निष्कर्ष – पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर 2024
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