Bihar Bhumi Viwad Sudhar:बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम के तहत अब ऑनलाइन मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। साथ ही मामले में फैसला ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप जिलाधिकारियों को रैयती भूमि से संबंधित छोटे-मोटे विवादों को हल करने के लिए मालिकाना हक निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।
पहले आओ पहले बाहर की व्यवस्था भी लागू होगी। यानी पहले आवेदन करने वालों के मामले में पहले से ही निष्पादन किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। नई व्यवस्था से किरायेदारों को सुविधा होगी। अब उन्हें अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 – Bihar Bhumi Viwad Sudhar 2023
सभी भूमि सुधार उप-कलेक्टरों को अधिकृत मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू करने और पिछले मामलों में पारित आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत मुकदमा दायर होने के 90 दिनों के भीतर फैसला देना होता है। इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर संभागीय आयुक्त के पास अपील करने का भी प्रावधान है।
मामलों के निराकरण को क्षेत्राधिकार निश्चित किया गया
इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार के डिप्टी कलेक्टर बिहार भूमि विवाद सुधार भूमि विवादों की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। अतिक्रमण, अनधिकृत संरचनाओं के अनधिकृत निर्माण, सीमा विवाद, पात्र श्रेणी के निपटान धारकों की बेदखली, भूखंड का विभाजन, पारस्परिक संपत्ति का विभाजन, सर्वेक्षण मानचित्र सहित कॉपीराइट रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि के संशोधन से संबंधित मामलों के समाधान के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भू-सुधार उप जिलाधिकारी को भू-माफियाओं से सख्ती से निपटने को कहा है। वे शनिवार को बिहार भूमि विवाद सुधार की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी भूमि सुधार उप जिलाधिकारी भूमि विवाद समाधान और दाखिल-खारिज के मामले में एफआईएफओ प्रणाली लागू करें।
बिहार भूमि विवाद निराकरण- Bihar Bhumi Viwad Sudhar
इससे पूरी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मंत्री ने कहा कि भूमि सुधार के उप कलेक्टर इस अधिनियम के तहत पारित आदेशों को 30 दिनों के भीतर लागू करने का प्रयास करें। इसे गंभीरता से लागू करें। इससे कई स्तरों पर सुधार दिखाई देगा। अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि दर्ज अस्वीकृति प्रकरणों में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आई है।
निष्कर्ष – Bihar Bhumi Viwad Sudhar 2023
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