वित्त मंत्रालय ने 2000 रुपये के नोट पर जारी की खास रिपोर्ट, डिपॉजिट के लिए बचा है दो महीने का समय
2,000 रुपये के बैंक नोट नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत जारी किए गए थे। 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के बाद 2,000 रुपये के नोट पेश किए गए थे।
देश के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 2000 रुपये के नोट पर एक खास रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट घटकर 25 फीसदी से भी कम रह गए हैं। इन रुपयों को जमा करने का समय अभी 30 सितंबर तक बचा है। वैसे तो अगस्त महीने में देश के अलग-अलग राज्यों को मिलाकर 14 बैंक बंद रहने वाले हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बैंक छुट्टी वाले राज्यों में हैं।
पैन इंडिया की छुट्टियां बहुत कम होती हैं। उसके बाद भी जिनके पास देश में 2000 रुपये के नोट हैं, मंत्रालय बिना समय गंवाए जमा मांग रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि 2000 रुपये के नोट को लेकर मंत्रालय की ओर से किस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है।
वित्त मंत्रालय जारी किए ये आंकड़ें
वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2,000 रुपये मूल्य के करीब 77 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 30 जून को चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोटों की संख्या घटकर 41.8 करोड़ रह गई, जो 19 मई को 1.77 अरब थी। मंत्रालय ने कहा कि चलन में मौजूद इन नोटों का मूल्य 19 मई के 3.56 लाख करोड़ रुपये से घटकर 30 जून को 84,000 करोड़ रुपये रह गया। लोगों के पास बचे हुए पैसे जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है।
क्या डेडलाइन होगी एक्सटेंड?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्रालय इस समयसीमा को आगे बढ़ाएगा। तो सरकार ने मानसून सत्र में इस सवाल का जवाब दे दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ किया था कि सरकार ने 2000 रुपये के नोट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर रखी है।
इससे पहले सभी लोगों को 2000 रुपये के नोट जमा कराने होंगे। इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार का अभी किसी अन्य नोट को विमुद्रीकृत करने का कोई इरादा नहीं है।
मई में आरबीआई ने किया था ऐलान
रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था। दूसरी ओर, आरबीआई ने बैंकों को ऐसे बैंक नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने की सलाह दी और कहा कि 2,000 रुपये के सभी नोट 30 सितंबर, 2023 से पहले बदल दिए जाने चाहिए। 2,000 रुपये के बैंक नोट नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत जारी किए गए थे। 2016 में 500 और 1,000 रुपये के बैंक नोटों के लिए वैध मुद्रा को बंद करने के बाद, अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2,000 रुपये के नोट पेश किए गए थे।
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