Good News 2024: केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), डीओपीटी ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर विभाग/मंत्रालय पेंशनभोगी का पीपीओ जारी करते समय ऐसी सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिससे बाद में पेंशनभोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
विभाग करते है बड़ी गलती
सीपीएओ ने कहा है कि जब विभाग पेंशनधारकों का पीपीओ जारी करता है तो उस शॉर्ट कट में पेंशनर का नाम लिखा होता है, जैसे किसी पेंशनर का नाम रामप्रवेश सिंह होता है तो पीपीओ में आरपी सिंह लिखा होता है। जिससे पेंशनर्स को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
CPAO ने दिया आदेश
इसी समस्या को देखते हुए सीपीएओ ने कहा है कि पीपीओ में शॉर्टकट नामों का इस्तेमाल न किया जाए। पेंशनर के सर्विस रिकॉर्ड में पूरा नाम पीपीओ में भी पूरा नाम होना चाहिए। पीपीओ में शॉर्ट कट नाम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी विभाग/मंत्रालय इस बात का ध्यान रखें कि उपरोक्त गलतियां न हों, पीपीओ जारी करते समय नाम का सर्विस रिकॉर्ड से मिलान कर लें और इन बातों का ध्यान रखें।
क्या होता है PPO
पीपीओ का मतलब पेंशन पेमेंट ऑर्डर है। पीपीओ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान इसी आधार पर किया जाता है। पीपीओ जारी होने के बाद पेंशनर को इसकी अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए कि उसका पूरा नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि लिखी है या नहीं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे सुधार लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर पेंशनभोगी का पीपीओ जारी करते समय विभाग/मंत्रालय ऐसी सामान्य गलती कर देता है, जिसकी वजह से पेंशनभोगियों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पेंशनभोगी हमेशा इस बात का रखे ध्यान
पेंशनभोगियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे पीपीओ में अपने नॉमिनी का नाम और जन्मतिथि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिला लें। पीपीओ के साथ-साथ दोनों दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि सही होनी चाहिए, अगर कोई त्रुटि हुई तो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें मन में।
मई के अंत तक पेंशनधारकों को मिलेगा फॉर्म-16
वहीं, सीपीएओ ने कहा है कि पेंशनभोगियों को फॉर्म-16 उपलब्ध कराना पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों का काम है। जिस बैंक से पेंशनभोगी की पेंशन निकलती है, वह बैंक पेंशनभोगी को फॉर्म-16 उपलब्ध कराएगा। पेंशनर्स को मई माह की अंतिम तिथि तक फॉर्म-16 मिल जाना चाहिए.
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निष्कर्ष – Good News 2024
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