new property law:- केंद्र सरकार प्रदेश में माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण अधिकरण का गठन किया गया है। जिसके तहत अधिनियम 2007 लागू किया गया है। इस अधिनियम के लिए वर्ष 2014 में नियमावली जारी की गई थी जिस पर वरिष्ठ नागरिकों का कानूनी अधिकार है…
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 राज्य में लागू है। यह राज्य में 2012 से लागू किया गया है। अधिनियम के लिए नियम 2014 में जारी किए गए थे।
इसके तहत उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण-पोषण अधिकरण का गठन किया गया है। जिले में डीएम की अध्यक्षता में अपीलीय न्यायाधिकरण हैं।
विधि आयोग ने नियम 22-ए, 22-बी और 22-सी के नियम 22 के बाद विस्तार की सिफारिश की है।
इसमें बच्चों या रिश्तेदारों को उस संपत्ति से बेदखल करने का प्रावधान है, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों का कानूनी अधिकार है, अगर वे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं करते हैं। बेदखली के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल के समक्ष किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से बच्चों और रिश्तेदारों को बेदखल करने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। अगर वरिष्ठ नागरिक खुद से आवेदन नहीं कर पाते हैं तो कोई भी संस्थान अपनी तरफ से भी इस तरह का आवेदन दाखिल कर सकता है।
न्यायाधिकरण के पास बेदखली के आदेश जारी करने की शक्ति होगी।
ट्रिब्यूनल ऐसी संपत्ति बुजुर्गों को सौंप देगा। जिलाधिकारी अगले महीने की सात तारीख तक ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।
निष्कर्ष – new property law
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