RBI Action : रिजर्व बैंक इस बैंक पर लगाई पाबंदी सिर्फ 50 हज़ार ही निकाल सकेंगे ग्राहक.

RBI Action:- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। जिसमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित कपोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की कोई संभावना नहीं है। अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी गई है।

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क्या है डिटेल

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही सहकारी बैंक को तत्काल बैंकिंग कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा लौटाना शामिल है। बयान के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सिर्फ 50,000 रुपये ही निकालने की अनुमति

आरबीआई ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर अपने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही प्रभावी हो गए। ये छह महीने तक लागू रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व अनुमति के बिना पुराने कर्ज को न तो कर्ज दे सकता है और न ही उसका नवीनीकरण कर सकता है।

इसके अलावा उन्हें कोई भी निवेश करने और नई जमा स्वीकार करने से भी रोक दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ता को बैंक में अपनी कुल जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं होगी। ”

ग्राहकों का क्या होगा?

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के खाताधारक को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से जमा बीमा लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में ग्राहक अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने हालांकि कहा कि रंग व्यापारियों के खिलाफ उसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन प्रतिबंधों के साथ काम करना जारी रखेगा।

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निष्कर्ष – RBI Action 2023

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